अंबेडकरनगर। मालीपुर इलाके में पुलिस पार्टी पर फायरिंग के आरोपी शमशेर के साथ गिरफ्तार किए गए सह आरोपी हर्षित चौबे की दूसरी जमानत अर्जी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित-प्रथम ने खारिज कर दिया है।
मालीपुर क्षेत्र में बीती 12 नवंबर पुलिस टीम झारखंडी मंदिर तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर पीछे बैठे शमशेर ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें शमशेर घायल हुआ था।
उसके साथ में हर्षित चौबे निवासी कैमासपुर कादीपुर सुल्तानपुर को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से मोबाइल बरामद हुआ था। आरोपी ने पुलिस की ओर से झूठे मुकदमे में फंसाने का हवाला देते हुए दूसरा जमानत पत्र दाखिल किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित-प्रथम परिवंद कुमार ने की। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।