अंबेडकरनगर। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 1.66 लाख रुपये निकालने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपी मोहम्मद तौफीक को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने यह आदेश केस डायरी में शामिल एटीएम फुटेज और शिकायत में दर्ज घटना की तारीख में अंतर मिलने के बाद दिया।
शिकायतकर्ता रबाब फातिमा के मुताबिक, 22 अगस्त 2025 को वह सुलतानपुर स्थित इंडियन बैंक के एटीएम से रुपये निकालने गई थीं। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनका कार्ड बदलकर दूसरा कार्ड थमा दिया। बाद में खाते से 1.66 लाख रुपये निकलने की जानकारी हुई। शिकायत पर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
मामले में आरोपी मोहम्मद तौफीक निवासी प्रतापगढ़, हाल पता मुंबई ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर खुद को निर्दोष बताया। उसने झूठा फंसाए जाने का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया।
अदालत ने पत्रावली का अवलोकन किया तो केस डायरी के साथ प्रस्तुत पेन ड्राइव में एटीएम फुटेज 23 अगस्त 2025 की मिली, जबकि शिकायत में घटना 22 अगस्त की बताई गई थी। इन परिस्थितियों में अदालत ने मामले के गुण-दोष पर अंतिम टिप्पणी किए बिना अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।