अंबेडकरनगर। अकबरपुर के कुड़िया चितौना निवासी अधिवक्ता संतोष यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ 2022 में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इसी मामले में उनके खिलाफ सीजीएम कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। प्रभारी सीजेएम/एसीजेएम शैलेश मौर्य ने जमानत अर्जी खारिज कर अधिवक्ता और उनकी पत्नी को जेल भेजने का आदेश दिया। जिला न्यायाधीश ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद बार एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्व सम्मति से कोर्ट के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इंस्पेक्टर श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि अधिवक्ता के विरुद्ध कई मुकदमें हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है।