अंबेडकरनगर। राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में एमबीबीएस की 85 सीटों में से 75 पर दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब उच्च न्यायालय के आदेश के चलते यह पूरी प्रक्रिया निरस्त हो सकती है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार यदि राज्य कोटे की सीटों पर आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित की जाती है, तो कॉलेज में लागू वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को नए सिरे से निर्धारित करना होगा। इस बदलाव का असर न केवल इस कॉलेज बल्कि प्रदेश की काउंसिलिंग प्रक्रिया पर भी पड़ेगा।
राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकरनगर को वर्ष 2011 से स्पेशल कंपोनेंट कैटेगरी में रखा गया था। तब से यहां राज्य कोटे की 85 में से करीब 78 सीटें आरक्षित रहती हैं। केवल 7 सीटें ही अनारक्षित श्रेणी के लिए थीं। यदि अब 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है, तो पहले से हुए दाखिले नियम विरुद्ध माने जा सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया नए सिरे से दोहराई जा सकती है। प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 सितंबर से कक्षाएं शुरू होनी थीं, लेकिन आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के चलते अब कक्षाओं की समय पर शुरुआत भी संदेह के घेरे में है। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय ने संबंधित कॉलेजों को इस मामले में निर्देशित किया है कि न्यायालय के आदेश के आधार पर ही अगली कार्रवाई की जाए।
वर्तमान में राज्य कोटे में प्रवेश की स्थिति
|श्रेणी | कुल सीटें | प्रवेश |
अनुसूचित जाति | 62 | 58
अनुसूचित जनजाति | 5 | 5
अन्य पिछड़ा वर्ग | 11 | 9
अनारक्षित | 7 | 3
कुल योग | 85 | 75 |
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भारत सरकार के कोटे की स्थिति
श्रेणी | कुल सीटें | प्रवेश |
अनुसूचित जाति | 2 | 0
अनुसूचित जनजाति | 1 | 0
अन्य पिछड़ा वर्ग | 4 | 3
अनारक्षित | 8 | 0
| ईडब्ल्यूएस | 0 | 1
कुल योग | 15 | 4 |
पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी
राजकीय मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में 70% से अधिक आरक्षण के तहत 75 सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। यदि हाईकोर्ट का आदेश लागू हुआ तो आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा और पूरी प्रवेश प्रक्रिया नए सिरे से करनी पड़ सकती है।
डॉ. मुकेश यादव, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज