अंबेडकरनगर। टांडा कोतवाली क्षेत्र में दर्ज अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी मोहम्मद शाहिद को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसकी दूसरी जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
अभियोजन के अनुसार एक महिला ने 3 जून 2026 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से लापता हो गई थी। तलाश के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि गांव का ही मोहम्मद शाहिद उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। किशोरी के ढूंढने के साथ उसके बयान दर्ज कराए और दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान केस डायरी और पीड़िता के न्यायिक बयान का अवलोकन किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं तथा मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। इस आधार पर शाहिद की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी।