अंबेडकरनगर। जहांगीरगंज क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने आरोपी शिवम यादव की नियमित जमानत मंजूर कर ली।
जहांगीरगंज की एक महिला ने चार जनवरी 2026 को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि 31 दिसंबर 2025 की शाम उनकी नाबालिग पुत्री गेहूं पिसाने जा रही थी। रास्ते में गांव निवासी शिवम यादवने उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी में बचाव पक्ष ने दलील दी कि एफआईआर चार दिन बाद दर्ज कराई गई, जबकि थाना घटनास्थल से करीब नौ किलोमीटर दूर है। पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण कराने से इन्कार किया और विवेचना और न्यायालय में दिए गए बयानों में भी अंतर है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने अंतरिम जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया और उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने आरोपी की नियमित जमानत मंजूर करते हुए 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया।