अंबेडकरनगर। तीन वर्ष पूर्व घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास व विरोध करने पर मारपीट के मामले में आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 40 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
हंसवर थाने में एक महिला ने वर्ष 2018 में केस दर्ज कराया था।
बताया कि लखनपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार उसके घर में रात में घुस गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उसने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया। मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट फरीदा बेगम के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उन्होंने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश में कहा कि 50 प्रतिशत रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी। यदि दोषी ने जुर्माने की रकम न अदा की तो उसे 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।