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Ambedkar Nagar News: 8.5 लाख की ठगी मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

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अंबेडकरनगर। शराब की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर 8.5 लाख रुपये की ठगी के वर्ष 2021 के मामले में प्रभारी सत्र न्यायालय हरबंश नारायन की कोर्ट ने आरोपी अश्विनी कुमार श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत दे दी है।
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जलालपुर के सोनगांव भाउकुआ निवासी आलोक कुमार मौर्य ने शिकायती पत्र में बताया था कि अक्तूबर 2021 में नगर पंचायत जहांगीरगंज चेयरमैन प्रतिनिधि सुनील कुमार मौर्य और अंकित पांडेय दुकान पर आए। उन्होंने अयोध्या जिले में एम्बिशनविन बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के जरिये शराब की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने का प्रस्ताव दिया।
इसके बाद कंपनी के निदेशक अश्विनी श्रीवास्तव से संपर्क कराया गया। उनके भाई आदित्य के बैंक खाते से कंपनी के खाते में तीन ट्रांजेक्शन के जरिये कुल पांच लाख रुपये भेजे गए। इसके अलावा सुनील कुमार मौर्य को एक लाख रुपये, एमएम बेवरेज फर्म में 50 हजार रुपये और उसी फर्म में आईसीआईसीआई बैंक खाते से दो लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इस तरह कुल 8.5 लाख रुपये दिए गए।
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कुछ समय बाद गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उन्होंने रकम वापस मांगी। टालमटोल के बाद पैसा लौटाने का आश्वासन दिया। दबाव बनाने पर एक मई 2023 को केवल 27 हजार रुपये ही लौटाए गए। एसपी के निर्देश पर 14 मार्च 2024 को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अग्रिम जमानत याचिका में आरोपी अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट ने पाया कि आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसके अलावा सह-आरोपियों को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। आरोपी की भूमिका भी उनसे अलग नहीं पाई गई। इस आधार पर कोर्ट ने शर्तों के साथ आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और दो जमानतदारों पर अग्रिम जमानत दी है।
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