अंबेडकरनगर। जनपद न्यायालय के विभिन्न कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान चारी, मारपीट और आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक बालिका अपचारी को दो माह का प्रोबेशन और चार अन्य अभियुक्तों को जुर्माने से दंडित किया गया है।
जैतपुर के पक्खनपुर विहौली शिवप्रसाद शुक्ल के खिलाफ वर्ष 1999 में मारपीट का केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। कटका थाने में वर्ष 2024 में गांव मेंं हुई मारपीट के मामले मेंं एक बालिका अपचारी पर केस दर्ज हुआ था। दो माह का प्रोबेशन 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। भदोही के चिलाई निवासी अनिल कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ वर्ष 1999 में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने कोर्ट मेंं चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
सुनवाई के दौरान 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जलालपुर के सैदपुर भियांव निवासी महन्थ केवट और शमशेर के खिलाफ वर्ष 1992 में गिरोह के साथ चोरी करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। (संवाद)