फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

26 राइस मिलरों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

Tue, 27 Sep 2016 11:10 PM IST
अंबेडकरनगर
विज्ञापन
चावल
विज्ञापन
सीएमआर की बकाया लगभग 7 करोड़ रुपये की धनराशि जमा न किया जाना 26 राइस मिलरों पर भारी पड़ने वाला है। बकाए से जुड़ी 26 राइस मिल के संचालकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। न्यायालय के निर्देशानुसार बकाया धनराशि की द्वितीय किस्त 30 सितंबर तक न जमा करने पर उनके विरुद्ध पूर्व में जारी आरसी को लागू माना जाएगा।
विज्ञापन


वसूली के लिए संबंधित राइस मिल मालिकों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने की तिथि जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे एक तरफ जहां संबंधित मिल मालिकों की चिंता बढ़ती जा रही है, वहीं विभाग ने कार्रवाई की तैयारियां तेज कर दी हैं। 


गौरतलब है कि वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में अकबरपुर तहसील समेत अन्य सभी तहसीलों आलापुर, टांडा, भीटी व जलालपुर अन्तर्गत बड़ी संख्या में राइस मिल मालिकों ने सीएमआर वापस नहीं किया।
विज्ञापन


इस पर विभाग द्वारा कई बार संबंधित मिल मालिकों को सीएमआर वापस किए जाने की नोटिस जारी की गई थी। मिल मालिकों द्वारा इसे गंभीरता से न लिए जाने के चलते विभाग ने संबंधित के विरुद्ध आरसी जारी कर दिया था।

किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित मिल मालिकों ने आरसी पर रोक लगाने के लिए न्यायालय की शरण ली थी। बीते दिनों न्यायालय ने राहत देते हुए सीएमआर की बकाया धनराशि चार किस्तों में जमा किए जाने का निर्देश दिया था।

साथ ही यह भी कहा गया कि यदि 30 सितंबर दूसरी किस्त नहीं जमा की गई, तो पूर्व में जारी की गई आरसी को लागू माना जाएगा। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 26 मिल मालिकों द्वारा कुल 6 करोड़ 91 लाख 54 हजार 823 रुपये का सीएमआर बकाया है।

इसका भुगतान होना है। अब जबकि न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि बीतने में मात्र तीन दिन शेष रह गए हैं, तब इन राइस मिल मालिकों द्वारा बकाया न जमा किए जाने पर आरसी के फिर से प्रभावी होने की स्थिति बन गई है। 

खाद्य एवं विपणन अधिकारी अविनाश कुमार झा ने बताया कि 30 सितंबर तक न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई सीमा में यदि बकाया धनराशि जमा नहीं की गई, तो संबंधित राइस मिल मालिकों के विरुद्ध पूर्व में जारी आरसी लागू माना जाएगा। इसके बाद उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इन मिलों पर है बकाया :
अकबरपुर में चार मिल मे. रीता मिश्रा, मे. आईआर इंडस्ट्रीज, मे. चंद्रा फूड प्रोडक्ट व मl. कृष्ण कुमार तिवारी पर कुल 72 लाख 30 हजार 434 रुपये, टांडा तहसील अन्तर्गत तीन मिल मेसर्स गोमती राइस इंडस्ट्रीज, मेसर्स जयलक्ष्मी मिनी राइसमिल व मेसर्स गोमती राइस पर 78 लाख 31 हजार 303 रुपये, भीटी तहसील अन्तर्गत 3 राइस मिल मेसर्स निलेश चावल उद्योग कटेहरी, मेसर्स आदित्य फूड ग्रेन कटेहर व मेसर्स निलेश चावल कटेहरी पर 32 लाख 93 हजार 893,

आलापुर तहसील अन्तर्गत चार मिल मेसर्स जय राइस मिल रामनगर, मेसर्स शिवम चावल उद्योग माधवपुर, मेसर्स जय मां वैष्णो चावल उद्योग जहांगीरगंज व मेसर्स ग्लांस केयर प्राइवेट लिमिटेड पर 3 करोड़ 12 लाख 35 हजार 316 रुपये, जलालपुर तहसील अन्तर्गत 12 राइस मिल मेसर्स अभिनव राइसमिल जलालपुर, मेसर्स सूरज राइसमिल जलालपुर, मेसर्स किसान इंडस्ट्रीज जलालपुर, मेसर्स एफएम फूड प्रोडक्ट भियांव, मेसर्स शुभम चावल उद्योग जलालपुर, मेसर्स महेंद्र चावल उद्योग जलालपुर, मेसर्स दुर्गेश चावल मिल जलालपुर, मेसर्स साहू चावल मिल जलालपुर, मेसर्स अभिनव राइस मिल जलालपुर, मेसर्स साहू चावल उद्योग जलालपुर, मेसर्स पटेल राइसमिल मीरापुर, मेसर्स सूरज राइसमिल मीरापुर पर कुल 1 करोड़ 95 लाख 63 हजार 877 रुपये का बकाया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें