पूर्व में निर्देशित करने के बावजूद सूचना नहीं देने पर रामनगर विकासखंड के बहलोलपुर नीबा के ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए एक मौका और दिया है।
कहा गया कि अविलंब प्रार्थी को अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं, अन्यथा ये मानते हुए कि उन्हें इस बाबत अपना कोई पक्ष नहीं रखना है, अर्थदंड की वसूली के लिए नोटिस प्रेषित किया जाएगा।
आरटीआई कार्यकर्ता शाहिद मुनीर सिद्दीकी ने गत वर्ष रामनगर विकासखंड की ग्राम पंचाययत बहलोलपुर नीबा के पंचायत अधिकारी से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। ग्राम पंचायत अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी।
इस पर शाहिद ने मामले की शिकायत जिला पंचायतराज अधिकारी से की। इसके बाद भी मामले में कोई प्रगति सुनिश्चित नहीं हो सकी तो उन्होंने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी को जनसूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया।
इसके बाद भी पंचायत अधिकारी द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। ऐसे में अब आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा है कि यदि निर्धारित अवधि के अंदर सूचना नहीं देने का स्पष्टीकरण और सूचना न दी गई तो अर्थदंड की वसूली के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।