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सिर्फ स्टार प्रचारकों को होगी 1 लाख नकदी लेकर चलने की छूट

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अंबेडकरनगर। केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार किसी भी स्टार प्रचारक को एक लाख से अधिक की राशि नगद लेकर चलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा आमजन 50 हजार से अधिक की राशि नगद लेकर नहीं चल सकता। ऐसे में इस पर कड़ी नजर रखनी होगी कि कहीं को आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। मतदान से 72 घंटा, पहले जिले में होने वाली चुनावी गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखनी होगी।
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यदि कहीं कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करे, तो उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। यह दिशा निर्देश रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लाइंग स्कवायड, स्टेटिक व सर्विलांस टीम के साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान व्यय प्रेक्षक आशुतोष ने दिए।
व्यय प्रेक्षक ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग की चुनाव संबंधित जो गाइड लाइन आई है, उसके अनुसार स्टार प्रचार एक लाख से अधिक की राशि नगद लेकर नहीं चल सकते। इसके अलावा आमजन भी 50 हजार से अधिक की नगद राशि साथ लेकर नहीं चल सकते। इस गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। यदि कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता मिले, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
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कहा कि मतदान से 72 घंटा पहले तक जिले में होने वाली चुनावी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। यदि कहीं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती दिखे, तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
प्रेक्षक ने कहा कि वीआईपी की चुनावी जनसभा की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाए। उनके भाषण की वीडियो बनाई जाए। वीडियोग्राफी इस प्रकार की जाए, जिससे उसमें सभा पंडाल व वाहनों भी आएं। इस दौरान सीडीओ अनूप कुमार श्रीवास्तव, एडीएम अमरनाथ रॉय, एएसपी अशोक कुमार रॉय आदि मौजूद रहे।
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