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Ambedkar Nagar News: अपहरण में दो को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट मोहन कुमार ने शुक्रवार को अपहरण व पॉक्सो एक्ट के मामले में महिला समेत दो आरोपियों को सश्रम कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बेवाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री का 12 नवंबर 2022 की रात सुल्तानपुर जनपद के कजियाना मुहल्ला निवासी सलीम खान ने अपहरण कर लिया था। पुलिस ने 14 नवंबर 2022 को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर किया। विवेचना के बाद पुलिस ने सलीम के साथ नसीमा बीबी की संलिप्तता मिलने पर दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी मामले में कोर्ट ने दोनों को 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। (संवाद)
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मारपीट में एक को कैद, तीन पर जुर्माना
अंबेडकरनगर। एससी-एसटी कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में सम्मनपुर के कजपुरा गांव निवासी दरशूराम को तीन वर्ष की सजा और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। राजेसुल्तानपुर के शंकरपुर गांव निवासी प्रेमा उर्फ प्रेमशीला, शांति देवी और जगदीश पर 1800-1800 रुपये का अर्थदंड लगाया है। (संवाद)
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