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हिंयुवा के पूर्व जिलाध्यक्ष को 10 वर्ष का कारावास

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अंबेडकरनगर। जानलेवा हमले के मामले में आरोपी हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्यमणि यादव को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्वनाथ ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश में कहा गया कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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महरुआ थाना क्षेत्र के खजूरडीह गांव निवासी रामबोध ने वर्ष 2016 में थाने में केस दर्ज कराया था। बताया कि पहितीपुर में भी उसका एक मकान है, वहां उसके चचेरे भाई अमरजीत वर्मा की मेडिकल की दुकान है। प्रतिदिन की तरह रात करीब सवा नौ बजे वह अपने चचेरे भाई के साथ घर आ रहा था। इस बीच भैरोपुर अस्पताल मोड़ पर पहुंचते ही पीछे से आए अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बंदनडीह निवासी सूर्यमणि यादव ने अपने कुछ साथियों के साथ ललकारते हुए जान से मारने की नियत से उसके भाई पर असलहे से फायर कर दिया। उसके भाई अमरजीत घायल होकर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी गाली देते हुए फरार हो गए। घायल अमरजीत को नागरिकों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी सूर्यमणि यादव के विरुद्ध जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।
इस बीच अब मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्वनाथ के समक्ष प्रस्तुत हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र वर्मा ने न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किया। इसके आधार पर न्यायाधीश ने घटना के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश में कहा गया कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो आरोपी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बताते चलें कि सूर्यमणि यादव के पास कुछ समय तक हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी थी।
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