सम्मनपुर थाना क्षेत्र के टड़वा सिसारा गांव निवासी मोहम्मद सरवर खान को जनसूचना न उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने एडीएम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की रकम वसूल करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भी प्रेषित कर दिया है।
आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद सरवर के मुताबिक उन्होंने गत 22 जुलाई 2012 को अपर जिलाधिकारी अंबेडकरनगर से क्रय केन्द्रों द्वारा की गई धान की खरीद मामले में कई बिंदुओं पर जनसूचना मांगी थी। अपर जिलाधिकारी द्वारा लंबे समय तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर उन्होंने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की। आयोग ने मामले को संज्ञान लेते हुए एडीएम को नोटिस जारी कर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देश के बाद भी उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
दोबारा अपील करने पर आयोग ने जनसूचना अधिकारी पर आदेशों का पालन न करने व सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कहा था कि यदि 15 दिन में सूचना न दी तो जुर्माने की रकम वसूल की जाएगी। इसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। आयोग ने एडीएम की इस लापरवाही को गंभीरता से लिया और तत्काल जुर्माने की रकम वसूल करने के लिए रजिस्ट्रार राज्य सूचना लखनऊ के माध्यम से ट्रेजरी अफसर अंबेडकरनगर को पत्र भेजा है। साथ ही जिलाधिकारी को जुर्माने की रकम जमा करवाने का निर्देश दिया है।