इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही-युन की चाकू लगने से मौत के मामले में आरोपी युवती लुम जियाना पामेई को सशर्त जमानत दे दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही-युन की चाकू लगने से मौत के मामले में आरोपी युवती लुम जियाना पामेई को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है। युवती मणिपुर की रहने वाली है। कथित रूप से वह कोरियाई नागरिक के साथ लिव-इन में रहती थी।
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अभियोजन के मुताबिक चार जनवरी 2026 को सेक्टर-150 स्थित हाइडवेस सोसाइटी में 30 वर्षीय डक ही-युन की चाकू लगने से मौत हो गई थी। आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान उसकी प्रेमिका ने उसे चाकू मार दिया था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। कोर्ट ने आपराधिक इतिहास न होने और नौ महीने से अधिक समय से जेल में रहने को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली।