फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : शादी रद्द होने पर पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार नहीं, पत्नी को कोर्ट से नहीं मिली राहत

Fri, 18 Jul 2025 10:00 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी शादी को शुरू से ही शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो पति पर पत्नी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी नहीं बनती। यह फैसला न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने गाजियाबाद निवासी राजीव सचेदवा की याचिका पर दिया।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी शादी को शुरू से ही शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो पति पर पत्नी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी नहीं बनती। यह फैसला न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने गाजियाबाद निवासी राजीव सचेदवा की याचिका पर दिया।

याची ने 2015 में शादी की थी। मतभेदों के बाद पत्नी ने पति और उसके परिवार के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज कराए। बाद में पता चला कि पत्नी की पहले से शादी हो चुकी थी और उसने यह बात अदालत से छुपाई थी। इसके बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी को अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बावजूद, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को 10 हजार रुपये प्रति माह का भरण-पोषण दिया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

विज्ञापन


कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद भरण पोषण के आदेश को रद्द कर दिया। कहा कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी कानून के खिलाफ और शून्य है। जब शादी को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो दोनों पक्षों के बीच कोई कानूनी संबंध नहीं रह जाता और ऐसे में भरण-पोषण का आदेश वैध नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें