कहते हैं आवश्यकता अविष्कार की जननी है। लॉक डाउन के दौरान न्यायपालिका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए वादकारियों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए सूबे में वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं जिला अदालत परिसरों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी, इसके लिए एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है।
जानकारी के अनुसार, अदालतें इंटरनल कनेक्टिविटी से चलेंगी, इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्ट कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही साफ्टवेयर तैयार कर बृहस्पतिवार से लागू कर दिया गया है। लखनऊ पीठ सहित इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं प्रदेश की जिला अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।