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हाईकोर्ट : अफसा अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर केस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

Sat, 19 Nov 2022 12:06 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

अफसां के खिलाफ  मऊ के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत एफ आईआर दर्ज कराई गई है। जिसे चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया था।
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विधायक मुख्तार अंसारी और पत्नी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर केस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफसा अंसारी ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। अपने खिलाफ  दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग की है।

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अफसां के खिलाफ  मऊ के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत एफ आईआर दर्ज कराई गई है। जिसे चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया था। अफसा अंसारी की तरफ  से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की। 

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