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राष्ट्रद्रोह मामले में वली उल्ला जेल से तलब

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राष्ट्रद्रोह मामले में वली उल्ला जेल से तलब
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने राष्ट्रद्रोह के लंबित मुकदमे में अभियुक्त का बयान दर्ज किए जाने के लिए आरोपी वलीउल्ला को गाजियाबाद जेल से तलब किया है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक गाजियाबाद और महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश को आदेश का अनुपालन किए जाने को पत्र लिखा है।
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यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने डीजीसी गुलाब चन्द्र अग्रहरि को सुनकर दिया है। घटना 18 अप्रैल 2001 की फूलपुर थाने की है। पुलिस ने भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने और षडयंत्र और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में वली उल्ला, वसी उल्ला, उवैद उल्ला और उजैर उल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वलीउल्ला पर दो पाकिस्तानी आतंकियों को देश में आतंकी घटनाएं अंजाम देने में सहयोग देने का आरोप है। बाद में दोनों पाकिस्तानी आतंकी लखनऊ में मारे गए थे। अभियुक्तगणों के पास से बड़ी मात्रा में राष्ट्रविरोधी पर्चे और कागजात बरामद किए गए थे। अभियोजन की ओर से 23 गवाहों को पेश किया जा चुका है और अभियोजन साक्ष्य पूरा हो चुका है। वलीउल्ला के अलावा शेष अभियुक्त जमानत पर हैं। कोर्ट ने आरोपी वलीउल्ला को गाजियाबाद जेल से तलब किया है। प्रकरण की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
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