न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी. रमेश की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी अभ्यर्थी श्रवण पांडेय समेत अन्य याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई करते यह आदेश दिया। कोर्ट ने यूपीपीएससी को प्रकरण की जांच के लिए परीक्षा की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
पीसीएस जे-2022 की मुख्य परीक्षा की कॉपियों में अदला-बदली और अंकों में हेराफेरी के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों के हाईकोर्ट पहुंचने पर यूपीपीसीएस ने सारे आरोप निराधार बताए थे। जब कोर्ट ने आयोग से कॉपियां तलब कीं तो आयोग ने पलटी मारी और आंतरिक जांच बैठा दी।
आयोग ने हाईकोर्ट में कॉपियों की कोडिंग में गलती हो जाने का हवाला देते हुए अंकों की अदला-बदली की बात स्वीकार की। संशोधित परिणाम भी जारी किया। इसमें दो चयनित होकर प्रशिक्षण ले रहे न्यायिक अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और दो नए अभ्यर्थियों का चयन किया गया था।