रेल संचालन को बाधित करने के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने कुशीनगर तुमकही के विधायक और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और कुर्की का आदेश जारी किया है। विधायक के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ पहले से भी गैरजमानती वारंट जारी है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट की तामील के लिए एसपी को भी पत्र लिखा है। प्रकरण की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने एसपीओ हरिओंकार सिंह और राधा कृष्ण मिश्र को सुनकर दिया है।
घटना 19 अगस्त 2008 की कुशीनगर के आरपीएफ थाना कप्तानगंज की है। आरोप है कि विधायक अजय कुमार उर्फ लल्लू के नेतृत्व में रेल लाइन पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी गई। इससे रेल संचालन प्रभावित हुआ था। आरपीएफ पुलिस ने रेल अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई के दौरान विधायक गैर हाजिर चल रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और डुग्गी पिटवानेे का आदेश दिया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट और कुर्की किए जाने का आदेश दिया है।