जमानत के बाद बाहर आए अजय कुमार "लल्लू"
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार 'लल्लू' बुधवार को एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल गई। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे।
11 साल पहले तमकुही रेलवे स्टेशन वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में समर्पण करने पर विशेष जज बाल मुकुंद ने जमानत पर रिहा कर दिया।
गौरतलब है कि 19 अप्रैल 2008 को तत्कालीन एकता परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रेलवे ट्रैक पर पानी बिजली की समस्या को लेकर जाम लगाया था, जिससे आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित हुई थी। जिसमें आरपीएफ थाने में धारा 174 रेलवे एक्ट में एफआईआर लिखी गई थी।
लल्लू ने वाराणसी कोर्ट से जमानत भी करा ली थी लेकिन 17 सितंबर 2013 को आरोप तय होने के बाद से अजय कुमार कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहे थे उनके खिलाफ पहले गिरफ्तारी वारंट, फिर 82/83 कुर्की का आदेश हुआ।
जिसमें अजय कुमार के अदालत में समर्पण करने और वारंट रिकॉल की प्रार्थना पत्र देने पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया उसके बाद उनके अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र द्वारा ज़िला जज के समक्ष ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
जिसकी सुनवाई कर विशेष जज ने जमानत स्वीकार कर ली, 11 बजे से ही अजय कुमार के न्यायिक अभिरक्षा में होने के बाद से ही कांग्रेसियों का तांता लग गया।