फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मुकदमों में एकतरफा आदेश पारित न करें अदालतें: कौंसिल

विज्ञापन
UP bar council issue direction regarding cases hearing in court
विज्ञापन
-वकीलों की शिकायत पर बार कौंसिल अध्यक्ष ने हाईकोर्ट सहित सभी जिला जजों को लिखा पत्र
विज्ञापन

प्रयागराज। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हाईकोर्ट सहित सभी जिला जजों और जिलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वह मुकदमों में वकील की गैरमौजूदगी में एकतरफा आदेश पारित न करने के लिए अपने अधीनस्थ पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करें। बार कौंसिल के अध्यक्ष जानकी शरण पांडेय ने इस संबंध में हाईकोर्ट के महानिबंधक तथा लखनऊ पीठ के सीनियर रजिस्ट्रार सहित भी जिला जजों और डीएम को पत्र भेजा है।
विज्ञापन

अध्यक्ष का कहना है कि उनको वकीलों की ओर से लगातार इस बात की शिकायत प्राप्त हो रही है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो अधिवक्ता मुकदमे की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनके मुकदमों में विपरीत आदेश पारित किए जा रहे हैं। ऐसा करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। पत्र में अपेक्षा की गई है कि सभी संबंधित विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों से ऐसा नहीं करने के लिए कहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें