जिलाधिकारी से रिपोर्ट न मिलने के कारण लिया गया निर्णय
प्रयागराज। कंटेनमेंट जाने आने के बाद से बंद चल रहा जिला न्यायालय अभी दो दिन और बंद रहेगा। पूर्व में जारी आदेश के तहत इसे 20 जुलाई तक के लिए बंद किया गया था। मगर कंटेनमेंट जोन से बाहर आने के संबंध में जिला प्रशासन से कोई रिपोर्ट न मिलने के कारण जिला जज इलाहाबाद ने 23 जुलाई तक के लिए जिला न्यायालय को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आने के बाद ही न्यायालय को खोले जाने या बंद किए जाने का अग्रिम निर्णय लिया जा सकता है।
जिला जज विनोद कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय परिसर कंटेनमेंट जोन की परिधि में बताया गया था । जिसके आधार पर 20 जुलाई तक न्यायालय बंद किया गया था। कोविड-19 के संक्रमण भय को देखते हुए न्यायालय परिसर के कंटेनमेंट जोन में होने या ना होने के संबंध में जिला जज ने पत्र भेजकर जिलाधिकारी से अद्यतन रिपोर्ट मांगी है । किंतु जिला जज द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण जिला न्यायालय प्रशासन ने अपने आदेश में 3 जून 2020 का हवाला देते हुए 21 जुलाई से 23 जुलाई तक के लिए जिला न्यायालय बंद कर दिया है।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हरि सागर मिश्र के नेतृत्व में संघ की कार्यकारिणी ने मंगलवार को जिला जज विनोद कुमार से सर्किट हाउस में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जिला जज से न्यायालय को खोले जाने और वर्चुअल कोर्ट शुरू करने तथा लंबित मुकदमों में तारीखें नियत करने की मांग की है।
कचहरी में सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरू
प्रयागराज। मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर में साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है । अधिवक्ता संघ के मंत्री राकेश कुमार दुबे ने बताया कि मंगलवार को नगर निगम कर्मियों के साथ न्यायालय परिसर में साफ-सफाई और छिड़काव का काम शुरू किया गया। न्यायालय परिसर और अधिवक्ता कक्ष 84 खंभा बाराखंभा सहित अन्य स्थानों में 22 और 23 जुलाई को भी साफ सफाई का काम जारी रहेगा इस दौरान जिला न्यायालय नजारत कार्यालय की ओर से अमर बहादुर उपस्थित रहे।