अशरफ की पत्नी की अर्जी पर आख्या तलब, आज होगी सुनवाई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और उसकी बच्ची को पुलिस द्वारा जबरन उठा लिए जाने और दोनों को कोर्ट में पेश करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में थाना धूमनगंज से तीन मार्च तक आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के अधिवक्ताओं को सुनकर दिया है।
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जैनब फातिमा खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी है। उसकी एक बेटी आयशा नूरी (14) है। दोनों को 28 फरवरी 2023 की रात तीन बजे धूमनगंज, पुरामुफ्ती थाने की पुलिस उठाकर ले गई है। दोनों को ले जाने का कोई कारण नहीं बताया है। न ही बता रहे हैं। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 व 98 के अंतर्गत उचित और आवश्यक आदेश पारित किया जाए। ताकि, दोनों के जानमाल की सुरक्षा हो सके।
आज नहीं हो सकी उमेश पाल अपहरण मुकदमे की सुनवाई
उमेश पाल के अपहरण के मुकदमे की सुनवाई बृहस्पतिवार को नहीं हो सकी। अब यह सुनवाई शुक्रवार को होगी। अपहरण मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष न्यायालय में हो रही है। बृहस्पतिवार को कोर्ट के न होने की वजह से सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने बताया उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उमेश पाल अपहरण के मुकदमे की सुनवाई रोजाना हो रही है। उच्च न्यायालय का आदेश है कि मुकदमे का फैसला 16 मार्च से पहले आना है।