प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता हिंदी की परीक्षा में पूछे गए दो प्रश्नों के सही विकल्प को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पंकज कुमार दुबे की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने चयन बोर्ड से तीन फरवरी तक इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
याची का कहना है कि प्रवक्ता हिंदी की लिखित परीक्षा एक फरवरी 2019 को हुई थी। 26 नवंबर 2019 को संशोधित आंसर की जारी की गई। इसमें ए सीरीज की बुकलेट के प्रश्न संख्या 32 और 106 में विसंगति पाई गई है। इसे लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चयन बोर्ड को तीन फरवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी।