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दो निजी बहुमंजिला आवास योजना को मंजूरी

Tue, 23 Dec 2014 12:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
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एडीए बोर्ड की बैठक में शहर के बाहरी हिस्सों में दो निजी बहुमंजिला आवास योजनाओं के लिए भूउपयोग परिवर्तन को मंजूरी दे दी गई। बैठक में नैनी स्थित एक बड़े शिक्षण संस्थान में मेडिकल कॉलेज के लिए भूउपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को सहमति नहीं बनी। गैर सरकारी सदस्यों ने यहां अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। कहा गया कि संस्थान पहले उसे नियमित कराए, उसके बाद ही मेडिकल कॉलेज के लिए भूउपयोग परिवर्तन पर विचार हो। बैठक में पेश एडीए के  पुनरीक्षित बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।
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कमिश्नर बीके सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) बढ़ाने पर चर्चा हुई। शासनादेश के क्रम में 30 मीटर और उससे अधिक चौड़ी सड़क पर एफएआर डेढ़ से बढ़ाकर तीन करने का फैसला हुआ। ऐसा होने से बहुमंजिला निर्माण अब और ऊंचाई तक हो सकेगा। उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने शहर में होने पांच बड़े कामों के बारे में अफसरों और सदस्यों को बताया। बहुमंजिला आवास योजना के लिए अरैल स्थित चकदोंदी में 6592 वर्गमीटर जमीन का उपयोग कुटीर उद्योग से आवासीय करने तथा वाजिदपुर में 43760 वर्गमीटर एवं मुहद्दीनपुर भरेठा में 6950 वर्गमीटर जमीन का उपयोग कृषि से आवासीय करने पर सहमति बन गई। बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए शासन को भेजने का निर्णय हुआ।

नैनी ददरी में 2720 वर्गमीटर का भूउपयोग लघु उद्योग से आवासीय करने पर चर्चा हुई। बताया गया कि बहुंमजिला आवास योजना के लिए सड़क की चौड़ाई 75 मीटर होनी चाहिए लेकिन यहां इतनी चौड़ी सड़क नहीं है सो सड़क चौड़ी करने के लिए प्रस्तावित योजना से जमीन काटी जाएगी, जिससे योजना की जमीन कम हो जाएगी। तय हुआ कि कमेटी उद्योग विभाग के साथ सर्वे कर निर्णय ले। फिर अगली बैठक में चर्चा होगी। फाफामऊ स्थित प्राची अस्पताल को आसपास की जमीन देने का फैसला हुआ। इससे एडीए को 1.25 करोड़ रुपये की आय होगी। बैठक में प्रभारी सचिव उदयभानु त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त वंदना त्रिपाठी सहित सहित एडीए के सभी अधिकारी मौजूद थे।
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एडीए बोर्ड बैठक में गंगा-यमुना के किनारे बने मकानों को गिराने का फैसला हुआ। डीएम भवनाथ ने कहा कि एचएफएल के साथ गंगा-यमुना के पेटा तक मकान बन गए हैं। उन्होंने नदी के बिलकुल किनारे बने मकानों को चिह्नित करने और प्लान बनाकर एडीएम सिटी, एडीए सचिव, अपर नगर आयुक्त एवं जोनल अधिकारी के  नेतृत्व में ध्वस्तीकरण का निर्देश दिया।
एडीए बोर्ड बैठक में कमिश्नर ने हाईकोर्ट के चारों ओर तथा थार्नहिल रोक से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट से पांच सौ मीटर तक तथा थार्नहिल रोड पर कार्रवाई 27 एवं 28 दिसंबर को होगी। जिला प्रशासन, नगर निगम एवं एडीए कार्रवाई करेगा। एसओ को अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया  गया। साथ की दोबारा अतिक्रमण न हो, इसकी निगरानी का जिम्मा एसएसपी को दिया गया।

शहर में विवाह घर बुकिंग के नाम पर लोगों से मनमानी कीमत वसूलते हैं। बैठक में कमिश्नर इस पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त की अध्यक्षता टीम बनाने को कहा, जिसमें एडीए सचिव, एडीएम सिटी एवं एसपी ट्रैफिक सदस्य होंगे। टीम विवाह घरों का स्थलीय निरीक्षण करेगी। विवाह घर के साथ कोचिंगों में पार्किंग व्यवस्था देखेगी। साथ ही रजिस्टर में आखिरी बुकिंग देखी जाएगी। उसी को डेडलाइन मानते हुए आगे बुकिंग न करने, विवाह घरों को नियमित कराने, पार्किंग की व्यवस्था और मनमाने रेट पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाएंगे।

राजकीय आस्थान की उपयोगी जमीन एडीए को दी जाएगी। बोर्ड बैठक में कमिश्नर ने अफसरों को ऐसी जमीन का सर्वे करने को कहा। बैठक में फैसला हुआ कि एडीए और नगर निगम की अवस्थापना निधि से ऐसे काम कराए जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। निजी लाभ वाले काम इस मद से न कराए जाएं।
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