Twenty years imprisonment of accused for raping a minor
नाबालिग से दुष्कर्म में अभियुक्त को बीस साल की कैद
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप साबित होने पर अभियुक्त पुष्पराज उर्फ पुष्पेंद्र सिंह को बीस साल की कैद और 44 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि में से एक चौथाई राशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। प्रकरण में एक अन्य आरोपी धनराज सिंह की दौरान मुकदमा मौत हो गई थी।
यह आदेश स्पेशल जज पाक्सो एक्ट आलोक कुमार शुक्ला ने एडीजीसी देवी शंकर मिश्र और श्रीप्रकाश शुक्ला को सुनने के बाद दिया।
घटना 13 मई 2015 की उतरांव थाने की है। वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 15 साल की पुत्री को अभियुक्त पुष्पराज सिंह बहला फुसला कर भगा ले गया था। वादी जब अपनी पुत्री बारे में पूछने धनराज सिंह के पास गया तो उसे धमकी देकर भगा दिया गया। पीड़िता ने अपने बयान में अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की गई। वादी और अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए दस गवाह पेश किए गए।