भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने उनके घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने उनके घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने सीमा की अर्जी पर दिया है।
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भदोही के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित विधायक के घर में नौ सितंबर 2024 को नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी। मामले में 14 सितंबर 2024 को कोतवाली में एसआई हरदत्त पांडेय की तहरीर पर जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा और बेटे के खिलाफ नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
28 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सीमा बेग को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इस मामले में जाहिद बेग और उनके बेटे को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वर्तमान में सीमा बेग ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग कर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।