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Prayagraj News: भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने के मामले में तीन अफसर तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी और शासन की ओर से समान निर्देश प्रस्तुत करने पर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने राजस्व विभाग के विशेष सचिव अरुण प्रकाश, संयुक्त सचिव धर्मेंद्र कुमार पाठक और मैनपुरी के जिलाधिकारी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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प्रवीन कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि 30 सितंबर के निर्देशों में एक सितंबर के पिछले आदेश को बदलने के अलावा कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि निर्देश देने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी उन लोगों के साथ मिले हुए प्रतीत होते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
हाईकोर्ट ने विशेष सचिव की ओर से बिना सोच-विचार के निर्देश देने और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में संबंधित अधिकारियों की अनिच्छा पर भी नाराजगी जताई। इससे पहले कोर्ट ने संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई पूरी कर आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।
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याची अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने बताया कि मैनपुरी के तहसील भोगाव का मामला है। ग्राम सभा की कई एकड़ जमीन का नेचर बदलने का आरोप कई अधिकारियों पर लगा है। मामले में कमिश्नर ने जांच कराई तो कई अधिकारी दोषी पाए गए थे। इन पर कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट की ओर से जानकारी मांगने पर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा था। इस पर कोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया है।
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