माघ मेला क्षेत्र स्थित आयकर शिविर में बुधवार को आयोजित सेमिनार में ‘श्रोत पर टैक्स कटौती’ विषय पर चर्चा की गई। आयकर विभाग की ओर से आयोजित शिविर के मुख्य वक्ता कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल ने केंद्र एवं राज्य के सभी विभागों के लेखाधिकारियों को श्रोत पर टैक्स कटौती को अनिवार्य बताया।
कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत वेतन, 194 सी के तहत ठेकेदार एवं उपठेकेदार को भुगतान के तहत तथा धारा 194 जे के तहत पेशेवर या तकनीकी सेवाओं की फीस पर टीडीएस अनिवार्य है। ऐसे लोगों के पास अगर पैन और आधार नहीं है तो टैक्स 20 फीसदी कटेगा।
डॉ. पवन जायसवाल ने बताया कि फार्म 15 जी एवं 15 एच की जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। उन्होंने कर कटौती के समय, प्रक्रिया, इलेक्ट्रानिक भुगतान एवं टैक्स जमा करने की समय सीमा के बारे में बताया। नियोक्ताओं के वेतन के लिए फार्म 16 सी जारी करना अनिवार्य बताया।
टीडीएस रिटर्न भरकर पहली तीन तिमाहियों के लिए 31 जुलाई, 31 अक्तूबर, 31 जनवरी एवं अंतिम तीन तिमाही के लिए 31 मई निर्धारित है। वहीं टीडीएस के लिए रिटर्न माह की 15 तारीख को फाइल कर दिए जाए वरना प्रतिदिन 200 रुपये अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम का संचालन आयकर उपायुक्त उमेश कुमार ने किया। आयकर निरीक्षक संजय कुमार मेहता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।