इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के सचिव आशुतोष कुमार अग्निहोत्री को अवमानना नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
बस्ती के विवेक कुमार श्रीवास्तव व अन्य की अवमानना याचिका यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने दिया है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने आयोग को निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि मेरिट में नीचे के अभ्यर्थियों को खाली बचे पदों पर चयनित करने पर विचार किया जाए। जिसका पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने आयोग को आदेश के पालन का एक और अवसर देते हुए निस्तारित कर दिया था। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोबारा यह याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने कहा कि सचिव ने जानबूझकर प्रथम दृष्टया कोर्ट की अवहेलना कर स्वयं को अवमानना अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दंड पाने के लिए पेश किया है। याचिका की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।