जिला न्यायालय ने तमिलनाडु के जमाती निजामुद्दीन और केरल के राशिद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने जमानतें दाखिल करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एस ए नसीम को सुन कर दिया है।
प्रकरण थाना शाहगंज का है। पुलिस ने 21 अप्रैल को 16 विदेशियों जमातियों के साथ 30 जमातियों को जेल भेजा था। प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र में विदेशी अधिनियम की धाराएं हटा दी हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित अन्य की जमानतें इस मामले में पहले ही मंजूर हो चुकी हैं।