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हाईकोर्ट की सख्ती से चार साल बाद हुआ आदेश का पालन

Fri, 13 Nov 2020 06:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट के आदेश पर चार साल तक अमल नहीं करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम शाहगंज जौनपुर को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत के कड़े रुख को देखते हुए एसडीएम ने चार साल पुराने आदेश पर अमल कर दिया मगर इसके बाद कोर्ट ने उनसे हलफनामा मांग लिया है  कि याची को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाने के 26 नवंबर 16 के आदेश पर 22 अक्तूबर 20 तक अमल क्यों नहीं किया गया। 
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कोर्ट की सख्ती के बाद एस डी एम ने याची को 22अक्तूबर को कब्जा सौपने की रिपोर्ट दी ।तो कोर्ट ने यह सवाल पूछा है।याचिका की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने समर बहादुर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने एसडीएम शाहगंज व एस एच ओ खुटहन  को कडी फटकार भी लगाई थी और याची को भूमि पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। इसके बाद कब्जा दिलाया गया।
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