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हाईकोर्ट ने पूछा, रोक के बावजूद कैसे होती रही बायोलॉजी के अध्यापकों की भर्ती

Wed, 06 Mar 2019 07:58 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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हाईस्कूल और इंटर मीडिएट कॉलेजों में बायोलॉजी विषय के अध्यापकों की नियुक्ति पर 1998 के शासनादेश से ही रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद 2017 तक इस विषय पर लगातार नियुक्तियां होती रहीं। इसे लेकर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जवाब मांग लिया है। 

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2016 में जारी विज्ञापन में शामिल 304 बायोलॉजी अध्यापकों के पदों को यह कहते हुए वापस ले लिया गया कि सरकार ने ये पद सृजित हीं किए हैं। राजबहादुर और दस अन्य लोगों ने इसे याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गई है। कहा गया कि अभी तक की गई भर्तियों में 1998 के शासनादेश का पालन नहीं किया गया तो 2016 की भर्ती में ही क्यों किया जा रहा है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में बायोलॉजी एक विषय है तो इस विषय के अध्यापक की नियुक्ति क्यों नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने 14 मार्च तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

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