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फार्म में सुधार का अवसर दे विभाग

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हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के आवेदन में मानवीय त्रुटि सुधारने पर विचार कर निर्णय लेने का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के तीन सप्ताह के भीतर याची के मामले में विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। राकेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है।
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याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक राकेश कुमार 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुआ है। उसने ऑनलाइन आवेदन के समय में अपने स्नातक वाले कॉलम में पूर्णांक 1800 के बजाए 11800 भर दिया। बाद में इस त्रुटि का पता चलने पर उसने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से त्रुटि सुधारने का अनुरोध किया, मगर उन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। याची की काउंसलिंग तीन से छह जून को होनी है। कोर्ट ने याची को अदालत के आदेश की प्रति के साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष आवेदन करने और सचिव को तीन सप्ताह में निस्तारण करने का आदेश दिया है।
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