तहसीलदार कर्वी ने भूमि प्रबंध समिति के अध्यक्ष, तत्कालीन ग्राम प्रधान और समिति के सचिव, तत्कालीन लेखपाल के लिखित बयान एवं याची को सुनने के बाद 24 जुलाई 2003 को याची के पक्ष मे आदेश पारित किया और 122 बी की कार्यवाही समाप्त कर दिया।
इसी मामले में ग्राम पंचायत रानीपुर भट्ट की भूमि प्रबंधक समिति ने 10 जनवरी 2023 को धारा 201 एलआर एक्ट और राजस्व संहिता 2006 की धारा 209 के तहत पुराने केस की पुनस्र्थापना पत्र तहसीलदार कर्वी के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार कर्वी ने करीब 20 साल के बाद प्रस्तुत किए गए पुनस्र्थापना पत्र पर संज्ञान लेकर याची को नोटिस जारी की। इसी नोटिस को याचिका मे चुनौती दी गई है। इस कार्यवाही को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है।