प्रयागराज। पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को ब्लैकमेल के आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की जमानत भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। इससे पूर्व इस मामले में दुष्कर्म पीड़िता एलएलएम छात्रा और एक अन्य साथी जमानत हाईकोर्ट से हो चुकी है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने सुनवाई की ।
आरोपी की ओर से जमानत अर्जी पर अधिवक्ता बीएन मिश्रा, आरबी मिश्रा और सचिन मिश्रा ने बहस की। शाहजहांपुर के याची पर आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़िता एलएलएम छात्रा के साथ मिलकर चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। इसका वीडियो भी बना है और कॉल डिटेल के आधार पर एसआईटी ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद हैं । याची अधिवक्ता कहना था कि सह अभियुक्त सचिन का चचेरा भाई है। इस अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसे गलत फंसाया गया है। इससे पहले रेप पीड़िता और सचिन की जमानत मंजूर हो चुकी है। जिसके आधार पर याची की भी जमानत मंजूर कर ली गई है।