बच्चे के साथ दुष्कर्म व हत्या के आरोपी मुरादनगर गाजियाबाद के डॉक्टर आदेश कुमार की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म के साक्ष्य भले उपलब्ध न हों किंतु हत्या के अपराध का दो नाबालिग बच्चों का बयान व साक्ष्य है। हत्या का आरोप गंभीर है। कोर्ट ने विचारण न्यायालय को अदालत में कामकाज की स्थिति सामान्य होने पर मुकदमे का निस्तारण एक साल में करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने डॉ. आदेश कुमार की जमानत अर्जी पर दिया है।
याची का कहना था कि प्राथमिकी चार अगस्त 18 को अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। दो बच्चों उम्र 12 साल व नौ साल ने हत्या की गवाही दी है, इस आधार पर उसे फंसाया गया है। याची 22 जनवरी 19 से जेल में बंद है। बच्चे से दुष्कर्म का उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। किंतु कोर्ट ने बच्चों की हत्या के संबंध में दिये गए बयान को देखते हुए जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया।