जिला अदालत ने रंजिश को लेकर युवक पर तमंचे से फायरिंग करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत ने कहा कि किस्मत से बचा पीड़ित नहीं तो हो सकती थी उसकी मौत। यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दिया है। राजापुर निवासी आरोपी अरविंद और प्रहलाद के खिलाफ कैंट थाने में संजय कुमार उर्फ बंटू ने हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज कराई थी।
अभियोजन के अनुसार संजय कुमार उर्फ बंटू पांच जून 2016 की रात दुकान बंद कर घर लौट रहा था। जब वह राजापुर पुलिस चौकी के पीछे वाली गली में पहुंचा। तभी अरविंद और प्रहलाद ने उस पर कट्टे से फायर कर दिया। गोली उसकी आंख के पास से छिलती हुई निकल गई थी।