अतीक के खिलाफ 30 सितंबर 2007 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में वादी मुकदमा इंस्पेक्टर केके मिश्रा तीन मई 2013 को अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे। मामले में एक अभियुक्त अकबर की मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने उसकेखिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया है।
अपहरण, मारपीट केमामले में नहीं हो सकी गवाही
बाहुबली अतीक अहमद पर जैद खालिद के अपहरण और मारपीट के मामले में सोमवार को गवाही नहीं हो सकी। मामले में एमपीएमएलए विशेष कोर्ट सुनवाई कर रही थी। गवाह देर से अदालत पहुंचा। उसके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सोमवार को गवाह गवाही देने में असमर्थ है। इस वजह से अदालत ने सोमवार को गवाही टाल दी और अब मामले में 21 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गई है।