परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादला के नियमों में मिली छूट के बाद उनसे ऑनलाइन आवेदन भी मांग लिए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया नौ से 15 फरवरी तक चलेगी। उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद स्कंद शुक्ला ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
इसके पहले अंतर जनपदीय तबादले के लिए शिक्षकों से 29 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे। इसमें 10 हजार से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किए थे। लेकिन, एक स्थान पर पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक रहने वाले शिक्षकों से ही आवेदन मांगे गए थे सो पांच वर्ष पूरा न करने वाली महिला शिक्षक आवेदन नहीं कर सकी थीं।
इस मामले में उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने विशेष परिस्थितियों में महिला शिक्षकों को पांच वर्ष की समय सीमा से छूट देते हुए तबादले के लिए आवेदन मांगे हैं। विशेष परिस्थिति के तहत शिक्षिकाओं के आवेदन पर उनके पति/ससुराल के जनपद में तबादले पर विचार किया जा सकेगा। शिक्षिकाएं
upbasiceduparishad.gov.in पर 15 फरवरी को शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। इसके बाद 17 फरवरी को काउंसिलिंग होगी और 23 फरवरी तक बीएसए को आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन करना होगा।