इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी सुमेरू पर्वत पीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती को कुंभ मेले में भूमि नहीं देने पर कुंभ मेला प्राधिकरण, कुंभ मेलाधिकारी और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। काशी सुमेरू पीठ की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव का कहना था कि मेले में भूमि आवंटन में अनियमितता की जा रही है। आवंटन नीति का पालन नहीं हो रहा है। मेला फंड का आडिट कराने की मांग की गई।
मेला प्राधिकरण के अधिवक्ता कार्तिकेय सरन का कहना था कि याची को सेक्टर 14 में भूमि आवंटित की गई थी मगर उन्होंने इसे यह कहते हुए लेने से इंकार कर दिया कि प्रत्येक वर्ष काशी सुमेरू पीठ न्यास को संगम लोअर मार्ग पूर्वी पटरी पर भूमि का आवंटन किया जाता रहा है। इस बार मेला प्रशासन ने उनको पूर्व नियत स्थान के बजाए दूसरी जगह जमीन दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में 30 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।