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सुनील प्रजापति हत्याकांड में आरोपी की जमानत खारिज

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court order - फोटो : amar ujala
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जिला न्यायालय ने सुनील प्रजापति हत्याकांड के आरोपी विशाल कुमार श्रीवास्तव की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। यह आदेश जिला जज एके ओझा ने डीजीसी गुलाब चन्द्र अग्रहरि को सुनकर दिया है।

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घटना 11 मार्च 2019 की करेली थाने के पुष्पांजलि नगर के पास की है।

आरोप है कि अभियुक्त विशाल कुमार श्रीवास्तव ने अपने भाई विजय श्रीवास्तव के साथ मिल कर सुनील प्रजापति की गोली मार कर हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट मृतक की पत्नी ज्योति प्रजापति ने दर्ज कराई थी। जिला जज एके ओझा ने सिविल लाइंस में हुई विधासागर यादव की हत्या में अभियुक्त मंगला पासी और सुनील पासी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

घटना 24 दिसंबर 2018 की सिविल लाइंस थाने के एक शो रूम के सामने की है। आरोप है कि वादी अनिल कुमार यादव के भाई विद्यासागर यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
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