फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर टिप्पणी करने के आरोपी के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक

Thu, 11 Dec 2025 01:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के आधार पर दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कालपी निवासी शिकायतकर्ता दीपक शर्मा और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के आधार पर दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कालपी निवासी शिकायतकर्ता दीपक शर्मा और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की अदालत ने जालौन निवासी डॉ.पुनीत यादव की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दलील दी कि महाकुंभ में शामिल न होने वालों को देशद्रोही कहने वाला बयान स्वयं धीरेंद्र शास्त्री का था। याची ने इसी बयान पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब सरकार ही 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगा रही है तो शेष 100 करोड़ लोग क्या देशद्रोही हो जाएंगे?

इसी टिप्पणी पर धीरेंद्र शास्त्री के समर्थक ने थाना आटा, जालौन में एफआईआर दर्ज कराई थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि केस डायरी में न तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का वैधानिक प्रमाणपत्र संलग्न किया गया और न ही फेसबुक आईडी या वीडियो की विश्वसनीयता की जांच हुई। बावजूद इसके विवेचना अधिकारी ने राजनीतिक दबाव में महज एक दिन में आरोपपत्र दाखिल कर दिया और निचली अदालत ने समन भी जारी कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें