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हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर फंसे एसपी रामपुर

Sun, 05 Nov 2017 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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हाईकोर्ट के आदेश की न सिर्फ अवहेलना करने बल्कि आदेश की जानकारी देने पर हंसी उड़ाने के मामले में एसपी रामपुर बुरे फंस गए हैं। हाईकोर्ट ने इसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी को सोमवार को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। उनको सीओ स्वार के साथ सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि दोनों अधिकारी अपना शपथपत्र इलाहाबाद आकर ही बनवाएंगे। हाईकोर्ट ने महानिबंधक और एसएसपी इलाहाबाद को निर्देश दिया है कि उनके आदेश की तामील एसपी रामपुर को कराना सुनिश्चित करें।
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एसपी और सीओ पर आरोप है कि उन्होंने दहेज हत्या के आरोपियों विनोद और अन्य की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बावजूद विनोद को गिरफ्तार कर लिया। याची के अधिवक्ता अश्वनी कुमार यादव ने जब टेलीफोन पर उनको हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि विनोद को किसी दूसरे मामले में जेल भेज देंगे। इतना ही नहीं अपर शासकीय अधिवक्ता आरडी सिंह ने फोन कर एसपी को आदेश की जानकारी दी तो उन्होंने हंसी उड़ाई।

याची विनोद के अधिवक्ता ने इस वाकये की जानकारी दो नवंबर को न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ में दी। अधिकारियों से वार्ता का पूरा ब्यौरा टेलीफोन नंबर और समय सहित कोर्ट को बताया गया। शासकीय अधिवक्ता ने भी एसपी से हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा कोर्ट को बताया। उन्होंने बताया कि स्टे की जानकारी देने पर एसपी अवमाननापूर्ण तरीके से हंसे और कहा उनके पास कोर्ट केआदेश की प्रति नहीं है। जब बताया गया कि आदेश इंटरनेट पर अपलोड हो गया है तो उन्होंने कहा मेरा आईओ उसे देख लेगा। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं ने जो बताया वह कानून के राज की जड़ों पर चोट करने वाली बात है। प्रथम दृष्टया दोनों अधिकारी सिविल और आपराधिक अवमानना के दोषी हैं। कोर्ट ने याची को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तो संबंधित मजिस्ट्रेट बिना किसी जमानत या मुचलका लिए तत्काल रिहा करें।
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