इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68 हजार करोड़ रुपये के साइन सिटी घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी राशिद नसीम के खिलाफ जारी की गई लुकआउट नोटिस और रेडकार्नर नोटिस के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई की तिथि पर विवरण प्रस्तुत करे। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने श्रीराम राम सहित कई अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने घोटाले के मामले में जांच कर रही यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, ईडी, एसएफआईओ की जांच पर अंसतुष्टी जताई। कहा कि एजेंसियां इस मामले में सही तरीके से जांच नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि जब मुख्य आरोपी नेपाल में गिरफ्तार हुआ तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई। कोर्ट ने साइन सिटी कंपनी से जुड़ी दूसरी कंपनी एस्काई ओसन टोकन के इंडिया हेड बृजमोहन, साइन सिटी के आईटी हेड सुनील जायसवाल के गिरफ्तार के बाद पूछताछ क्यों नहीं की है।