डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने 22 अगस्त को आदेश जारी कर शाम सात बजे के बाद दुकानें खोले जाने पर रोक लगा दी थी। डीएम की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन में सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही दुकानें खोले जाने की अनुमति थी। डीएम का यह आदेश अनलॉक-3 के अंतर्गत 31 अगस्त तक प्रभावी था। यानी, यह अवधि सोमवार को समाप्त हो गई।
इसके अलावा शासन की ओर से अनलॉक-4 की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके तहत बाजार खोलने की पुरानी व्यवस्था ही बहाल रखी गई है। इसके तहत दुकानें सुबह से रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। हालांकि शनिवार और रविवार को सभी जगहों पर बंदी रहेगी। अनलॉक-4 में कई अन्य गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है।
21 सितंबर से कुछ शर्तों के साथ विद्यार्थी भी स्कूल-कालेज जा सकेंगे। 50 प्रतिशत शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ को भी बुलाए जाने का प्रावधान है। 21 सितंबर से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि स्टेट की गाइडलाइन यहां भी लागू की जाएगी। इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है।