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रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें, शासन से जारी गाइडलाइन प्रयागराज में भी होगी लागू

Tue, 01 Sep 2020 12:48 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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prayagraj news - फोटो : prayagraj
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जिले में अब दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। शाम सात बजे तक ही दुकानें खोले जाने के आदेश की अवधि सोमवार को खत्म हो गई। इसके अलावा अनलॉक-4 के अंतर्गत शासन की ओर से पूरे प्रदेश के लिए जारी गाइडलाइन यहां भी लागू की जाएगी। नई गाइडलाइन मंगलवार से लागू होगी और 30 सितंबर तक प्रभावरी रहेगी।

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prayagraj news - फोटो : prayagraj
डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने 22 अगस्त को आदेश जारी कर शाम सात बजे के बाद दुकानें खोले जाने पर रोक लगा दी थी। डीएम की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन में सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही दुकानें खोले जाने की अनुमति थी। डीएम का यह आदेश अनलॉक-3 के अंतर्गत 31 अगस्त तक प्रभावी था। यानी, यह अवधि सोमवार को समाप्त हो गई।

prayagraj news - फोटो : prayagraj
इसके अलावा शासन की ओर से अनलॉक-4 की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके तहत बाजार खोलने की पुरानी व्यवस्था ही बहाल रखी गई है। इसके तहत दुकानें सुबह से रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। हालांकि शनिवार और रविवार को सभी जगहों पर बंदी रहेगी। अनलॉक-4 में कई अन्य गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है।
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21 सितंबर से कुछ शर्तों के साथ विद्यार्थी भी स्कूल-कालेज जा सकेंगे। 50 प्रतिशत शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ को भी बुलाए जाने का प्रावधान है। 21 सितंबर से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि स्टेट की गाइडलाइन यहां भी लागू की जाएगी। इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है।
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