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 नियुक्ति तिथि से जुड़े़गी तदर्थ शिक्षकों की सेवा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुआ बदलाव

Thu, 08 Jul 2021 09:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

  • चयन बोर्ड ने तदर्थ शिक्षकों की सेवा अवधि के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद किया बदलाव
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सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च 2021 को प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक  विद्यालयों में 15198 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में तदर्थ  शिक्षकों के सेवा अवधि की गणना ट्रेजरी से वेतन भुगतान होने से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बीच किए जाने की घोषणा की गई थी।
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चयन बोर्ड की ओर से सेवा अवधि की गणना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 28 जून 2021 को निर्देश दिया गया कि तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की नियुक्ति तिथि से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बीच की जाएगी। चयन बोर्ड उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अभ्यर्थियों की सेवा अवधि को नियुक्ति तिथि से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बीच मानकर आवेदन में संशोधन मान लिया है।
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